संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): विवरण और संबंधित अनुच्छेद

 

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): विवरण और संबंधित अनुच्छेद

परिचय
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission - UPSC) भारत का एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। UPSC केंद्र सरकार के लिए सिविल सेवाओं, रक्षा सेवाओं, इंजीनियरिंग सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं आदि के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है और भर्ती प्रक्रिया संचालित करता है।









UPSC का संवैधानिक आधार


भारतीय संविधान के भाग 14 (अनुच्छेद 308 से 323) में संघ लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियाँ, स्वतंत्रता, सदस्यों की नियुक्ति, पदमुक्ति आदि का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 315 से 323 UPSC से संबंधित हैं।

प्रमुख अनुच्छेद:

अनुच्छेदविवरण
315संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था
316अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि और सेवा शर्तें
317अध्यक्ष/सदस्य की पदमुक्ति
318सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति
319पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रावधान
320UPSC के कार्य और कर्तव्य
321संसद द्वारा अतिरिक्त कार्य सौंपना
322आयोग के व्यय की व्यवस्था (Consolidated Fund of India से)
323वार्षिक प्रतिवेदन और संसद में प्रस्तुति

UPSC के मुख्य कार्य (अनुच्छेद 320 के अनुसार):

  • संघ सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना

  • साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती

  • प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति

  • भर्ती नियम बनाना और उनमें संशोधन करना

  • सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना

  • राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए अन्य मामलों में परामर्श देना

UPSC की संरचना

  • अध्यक्ष और अधिकतम 10 अन्य सदस्य, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

  • सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं।

  • आयोग के सदस्यों में से लगभग आधे ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की हो।

  • आयोग के सभी व्यय भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से होते हैं।

UPSC द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाएँ:

  • भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)

  • भारतीय पुलिस सेवा (IPS)

  • भारतीय विदेश सेवा (IFS)

  • भारतीय राजस्व सेवा (IRS)

  • अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (Engineering Services)

  • संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS)

  • राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा (NDA)

  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा (CAPF) आदि

निष्कर्ष
संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है, जो संविधान के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उच्च स्तरीय सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित करता है। इसके कार्य, संरचना और शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में विस्तार से वर्णित हैं।